बैतूल

नगर में भवन निर्माण की भूमि स्वामी नही ले रहे अनुमति

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  • नगर में भवन निर्माण की भूमि स्वामी नही ले रहे अनुमति
  • नपा को हो रहा लाखो का राजस्व का नुकसान
  • नपा को करना चाहिए अधिनियम की धारा 187 में कार्यवाही

आमला. नगर में इन दिनों नवीन भवन निर्माण के लिए भूमि स्वामी द्वारा निर्माण करने की स्वीकृति एवं सुकृत नक्शा नगरपालिका से ना लेकर सीधे भवन निर्माण किया जा रहा है जिसके कारण नगर पालिका को राजस्व की हानि हो रही है साथ ही नगरपालिका अधिनियम 187 का भी खुला उल्लंघन किया जा रहा है बताया जा रहा है कि नगर में 1 सैकड़ा से अधिक भवन निर्माण किए जा रहे हैं इसके बाद भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा प्रमाण पत्र भूमि स्वामी द्वारा नहीं लिया जा रहा है साथी नक्शा भी पास नहीं कराया जा रहा है भवन निर्माण हेतु वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी नहीं भी नहीं लगाया जा रहा है बिना अनुमति के भवन निर्माण करने से भविष्य में भवन क्षतिग्रस्त या गिरने पर नगर पालिका द्वारा भवन निर्माण को अवैध घोषित कर दिया जाता है लेकिन भवन निर्माण हेतु नगर पालिका आमला सर्जक नहीं दिख रहा है नगरपालिका के लोक निर्माण विभाग द्वारा शहर के सभी भवन निर्माण का सर्वे किया जाना चाहिए बिना सर्वे के एवं उपयंत्री के निरीक्षण के पश्चात ही भवन निर्माण की अनुमति नियम से नगरपालिका को जारी करना चाहिए लेकिन नगरपालिका इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है जिसके कारण नगरपालिका अधिनियम 187 का उल्लंघन किया जा रहा है बताया जा रहा है कि आमला नगर पालिका में सीएमओ भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं साथ ही शहरी विकास प्राधिकरण बैतूल के अधिकारी भी इस और कोई कार्रवाई करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं शहर के जागरूक लोगों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि शहर में बन रहे भवन निर्माण की अनुमति दी हमसे भी जाना चाहिए बिना अनुमति के भवन निर्माण किए जा रहे हैं इन पर रोक लगाई जाए अवैध कालोनियों पर भी रोक लगाई जाए