मिलावटी घी बेचने वाले व्यापारी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज, जेल भेजा
मनोहर
जबलपुर- मिलावटी घी बेच लोगों के स्वस्थ से खिलवाड़ करने वाले व्यापारी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। राज्य शासन के निर्देशानुसार खाद्य पदार्थ में मिलावट रोकने चलाये गये अभियान के तहत नकली घी तैयार करते पकड़े गये एक आरोपी संतोष कुमार गुप्ता को कलेक्टर श्री भरत यादव ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन माह तक केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध रखने का आदेश दिया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मथुरा बिहार विजय नगर निवासी संतोष कुमार गुप्ता द्वारा अपने निवास पर केमिकल और रासायनिक पदार्थों को मिलाकर नकली घी तैयार किया जाता था और बाजार में शुद्ध घी के नाम पर इसकी सप्लाई कर मोटा मुनाफा कमाया जाता था। संतोष कुमार गुप्ता के इस कारोबार की सूचना मिलने पर क्राईम ब्रांच की टीम एवं विजय नगर पुलिस द्वारा संतोष कुमार गुप्ता के निवास पर 22 अगस्त 2019 को अचानक दबिश देकर केमिकल डालकर तैयार किया जा रहा बड़ी मात्रा में शुद्ध घी, वनस्पति घी, सोयाबीन तेल, डालडा आदि पकड़ा गया था। इस कार्यवाही के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अमले ने मौके पर पहुंचकर नकली घी एवं संबंधित सामग्री का नमूना लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल परीक्षण हेतु भेजा गया था।
प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकुंद झारिया द्वारा शुद्ध घी के नाम पर केमिकल युक्त कृत्रिम घी बेचने और आम नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के आरोप में विजय नगर थाने से अपराध भी पंजीबद्ध कराया गया था।
पुलिस द्वारा प्रकरण में की गई विस्तृत विवेचना में यह पाया गया था कि संतोष कुमार गुप्ता नकली घी बनाने का कारोबार कई वर्षों से कर रहा था। विवेचना में भी यह पाया गया कि संतोष कुमार गुप्ता और उसका परिवार तथा भाई अरविंद कुमार गुप्ता भी नकली घी और मिलावटी तेल बनाने के कारोबार से जुड़े हुए हैं। उसके परिवार की पृष्ठभूमि भी केमिकल एवं रासायनिक पदार्थों से घी बनाने और विक्रय करने से संबंधित है।