एक दवा दुकान का ड्रग लाइसेंस निरस्त
नितिन जैस्वाल
छिंदवाड़ा -खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक श्री पी.नरहरि और कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉं.जी.सी.चौरसिया के मार्गदर्शन में औषधि निरीक्षक श्री विवेकानंद यादव द्वारा जिले की पांढुर्णा तहसील के ग्राम मारूड की दुकान रमेश ड्रग स्टोर्स की जांच की गयी। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर औषधि अनुज्ञापन अधिकारी को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।
उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉं.चौरसिया ने बताया की संबंधित फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण माँगा गया। फर्म के मालिक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण समाधानकारक एवं संतोषजनक नहीं पाये जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की नियमावली 1945 के नियम 66 (1) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए संबंधित फर्म को स्वीकृत ड्रग लाईसेंस आदेश दिनांक 31 अगस्त से निरस्त किया गया है। इस दवा दुकान से औषधि का क्रय एवं विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।