अस्सी वर्षीय वृद्धा को मिला एसडीएम कोर्ट सिहोरा से त्वरित न्याय

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जबलपुर -एसडीएम कोर्ट सिहोरा ने मकान के एक हिस्से पर पुत्र द्वारा किये गये अवैध कब्जे को खाली कराने का आदेश पारित कर सिहोरा के वार्ड नंबर 11 निवासी 80 वर्षीय वृद्ध महिला को त्वरित न्याय प्रदान किया है।
एसडीएम सिहोरा आशीष पांडे के मुताबिक वृद्ध महिला श्रीमती माधुरी तिवारी पति स्व. विनोद कुमार तिवारी ने एसडीएम कोर्ट में आवेदन दिया था कि उसकी स्वअर्जित आय से बनाये गये दो मंजिला मकान के दो कमरे रहवास के लिए दिये जाने के बावजूद उसके बड़े पुत्र मनोज तिवारी ने आठ महीने से मकान उस हिस्से में भी गृहस्थी का सामान रखकर ताला डाल दिया है जहां से वे स्कूल संचालित कर जीवन यापन कर रही है।
एसडीएम आशीष पांडे ने बताया कि इस प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि कोविड-19 के कारण स्कूल संचालित नहीं किया जा रहा है और इसका फायदा उठाकर बड़े पुत्र द्वारा स्कूल वाले हिस्से पर भी कब्जा कर लिया गया है तथा बार-बार कहने के बावजूद उसे खाली नहीं कर रहा है।
एसडीएम सिहोरा ने बताया कि प्रकरण की राजस्व निरीक्षक नजूल से जांच कराई गई और वृद्धा की शिकायत को सही पाये जाने तथा दोनों पक्षों के बयान लेने के बाद आदेश पारित कर मनोज तिवारी को मकान के भूतल स्थित स्कूल वाले हिस्से को एक सप्ताह के भीतर खाली करने निर्देश दिये गये।