27% आरक्षण पर रोक बरकरार, 10 अगस्त को अगली सुनवाई
मनोहर
मध्य प्रदेश में ओबीसी (obc) वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसे 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में हाईकोर्ट का कहना है कि 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रहेगी। किन्तु नई भर्ती में पूर्वतः 14 %आरक्षण दे कर नियुक्ति दी जा सकती है।
हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 अगस्त को तय की है. फिलहाल मध्य प्रदेश में ओबीसी को 14% आरक्षण लागू रहेगा. दरअसल, मध्यप्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने का फैसला लिया था. इस फैसले के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में करीब 29 याचिकाएं दायर हुई थी. इन याचिकाओं को आधार पर इस फैसले को असंवैधानिक बताया गया था.
जबकि ओबीसी वर्ग ने फैसले का समर्थन करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. ऐसे में इस मामले में लंबे समय से सुनवाई हो रही, जहां हाईकोर्ट में सभी पक्षों की दलीलों पर सुनवाई हो रही है. इससे पहले हुई सुनवाई में ही हाईकोर्ट ने ओबीसी को 27% आरक्षण पर दिए जाने पर रोक लगा दी थी, अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।