जिले की समस्त दुकाने सुबह 9 से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेगी, दुकानदारों को देनी होगी सूची
अलकेश साहू
बैतूल -जिला प्रशासन ने समस्त प्रकार की दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय को प्रातः 9:00 से रात्रि 8:00 बजे तक खोलने के आदेश देते हुए सभी दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, संचालक एवं कार्यालय के सभी कर्मचारियों को 10 दिन के भीतर कोविड-19 सुरक्षा हेतु टीकाकरण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसमे दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालक एवं कार्यरत सभी कर्मचारियों को कोविड-19 टीकाकरण किए जाने हेतु दुकान संचालक समस्त कार्यरत कर्मचारियों की सूची अपने लेटर पैड पर तैयार करेगा और यदि किसी दुकानदार के पास लेटर पैड ना हो तो व्यापारी संघ अध्यक्ष के लेटर पैड पर सूची जिला चिकित्सालय बैतूल टीकाकरण प्रभारी को उपलब्ध कराएंगे। जिसके उपरांत टीकाकरण प्रभारी द्वारा तिथि एवं दिनांक की सूचना दी जाएगी। प्रशासन ने सभी दुकान प्रतिष्ठान में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को दुकान संचालक के द्वारा टीकाकरण करण कराना अनिवार्य किया है।