जबलपुर

अब रात 10 बजे से रात 2 बजे तक ही हो सकेगा संचालन

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मनोहर

जबलपुर -जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कोरोना संक्रमण से आम नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर कृषि उपज मंडी प्रांगण में हरी सब्जी, आलू-प्याज एवं फलमंडी में व्यापार के संचालन के लिए  रोज रात 10 बजे से रात 2 बजे तक की समयावधि तय ही है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा इस बारे में जारी आदेश में कहा गया है कि कृषि उपजमंडी प्रांगण में हरी सब्जी, आलू प्याज एवं फल के व्यापार का संचालन रात 10 बजे से रात 2 बजे तक केवल छोटे-बड़े थोक विक्रेताओं के लिए किया जायेगा। प्रांगण में सब्जियों एवं फलों का फुटकर व्यवसाय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यवसायी की अनुमति निरस्त कर दी जायेगी तथा दुकान को एक माह के लिए सील कर दिया जायेगा।
आदेश के मुताबिक मंडी प्रांगण में फिजिकल डिस्टेंस बनाये रखने के लिए व्यापारियों को अपनी दुकान के सामने रस्सी बांधना और गोले बनाना अनिवार्य होगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मंडी प्रांगण में प्रवेश करने हेतु सभी थोक व्यापारी स्वयं का एवं अपने सहायकों का पास मंडी सचिव से प्राप्त करना होगा। पास के बिना किसी भी व्यापारी अथवा उसके सहायक का प्रवेश  मंडी प्रांगण में प्रतिबंधित रहेगा। मंडी के बाहरी अनुमतिधारी अथवा पासधारियों को अपने-अपने वाहनों के साथ रात 10 बजे से रात 2 बजे की समयावधि में ही मंडी प्रांगण में प्रवेश कर सकेंगे।
आदेश के अनुसार सब्जी मंडी में थोक व्यापार करने वाले व्यापारियों को आवंटित दुकान अथवा स्थल एवं चिन्हित शेड में आवंटन के अनुसार ही थोक व्यापार संचालित करना होगा। कृषि उपज मंडी प्रांगण में हरी सब्जी, आलू-प्याज एवं फल फुटकर व्यापार पूर्णत: प्रतिबंधित करने के साथ ही हाथ ठेला, दोपहिया वाहन एवं आमजनता को भी पूर्णत: वर्जित किया गया है।
फुटकर सब्जी व्यापारियों के लिए ग्यारह क्रय स्थल चिन्हित:-
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश में फुटकर ठेला सब्जी एवं फल व्यापारियों को ग्यारह क्रय स्थल तय किये गये हैं जहां से वे हरी सब्जी, आलू-प्याज एवं फल क्रय कर सकेंगे। इन स्थानों से फुटकर ठेला व्यापारी रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक सब्जियों एवं फल क्रय कर सकेंगे। चयनित स्थलों में सब्जी एवं फल के क्रय-विक्रय के अलावा कोई अन्य व्यापारिक गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकेंगी। फुटकर सब्जी एवं फल व्यापारियों के लिए जो ग्यारह स्थल तय किये गये हैं उनमें अधारताल तिराहा, लेबर चौक, बर्न कंपनी ग्राउंड, बड़ा पत्थर ग्राउंड रांझी, घमापुर सब्जी मंडी, खमरिया बाजार सब्जी मंडी, गोरखपुर सब्जी मंडी, गढ़ा बाजार सब्जी मंडी, लेमागार्डन थाने के बाजू में, ग्वारीघाट सब्जी मंडी एवं पड़ाव सब्जी मंडी निवाडग़ंज शामिल है।
शाम 4 बजे तक फेरी लगाकर फल-सब्जी बेच सकेंगे फुटकर व्यापारी:-
आदेश में फुटकर फल एवं सब्जी व्यापारियों के लिए मोहल्ले एवं कॉलोनियों में हाथ ठेला पर फेरी लगाकर प्रतिदिन शाम 4 बजे तक फल, सब्जी बेचने की समय सीमा तय की गई है। फुटकर व्यापारी किसी भी स्थान पर एक साथ खड़े होकर सब्जी एवं फल का विक्रय नहीं कर सकेंगे। कोरोना कफ्र्यू को देखते हुए आमजनों को भी घरों में रहकर कॉलोनी, मोहल्ले के आने वाले फुटकर विक्रेताओं से ही फल-सब्जी एवं आलू-प्याज खरीदने की अनुमति होगी।
आदेश में कृषि उपज मंडी परिसर स्थित फल-सब्जी के थोक व्यापारियों को अपनी दुकानों पर सेनिटाइजर रखने तथा फुटकर व्यापारियों के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए वॉलिंटियर तैनात करने तथा मंडी में उपस्थित सभी लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के निर्देश भी दिये गये हैं। आदेश में मंडी सचिव को सभी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं तथा कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर एक हजार रुपये का चालन करने के निर्देश दिये गये हैं।