शनिवार रात 10 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन
अलकेश साहू
सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों पर निकलने वाले जुलूस, गैर, मेले एवं सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित
रेस्टॉरेंट्स में बैठकर खाने पर भी प्रतिबंध
बैतूल -कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस ने कोविड के प्रकरणों में तेजी से वृद्धि के दृष्टिगत इस महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं।
जारी आदेशानुसार जिले में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी होगा। लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों/कर्मियों औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं रेल्वे स्टेशन आने एवं जाने तथा परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी।
जिले के समस्त संस्थान जैसे बैंक/कॉमन सर्विस सेंटर/दुकानें जिनमें आमजन का सार्वजनिक व्यवहार रहता है, के संचालक, प्रबंधक एवं कार्यरत कर्मचारी में से किसी भी व्यक्ति के कोविड-19 पॉजिटिव पाये जाने पर उस संस्थान का सार्वजनिक व्यवहार सात दिवस के लिए बंद रहेगा।
जिले में 31 मार्च 2021 तक समस्त स्कूल एवं कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा। समस्त प्रकार की परीक्षाएं जिनमें प्रतियोगी परीक्षा भी सम्मिलित है, पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी। परीक्षार्थी तथा परीक्षा के कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मियों को आने-जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा।
जिले में 28 मार्च 2021 को लॉकडाउन होने के कारण होली दहन तथा आगामी दिवसों में धुरेंडी, रंग-पंचमी एवं शब-ए-बारात सार्वजनिक रूप से न मनाए जाकर अपने घरों में केवल सांकेतिक रूप से मनाये जा सकेंगे।
शादी समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। बंद हॉल के कार्यक्रम में 50 प्रतिशत् हॉल की क्षमता (अधिकतम 50 व्यक्ति) सम्मिलित हो सकेंगे, जिसकी पूर्व अनुमति संबंधित अनुविभागीय मजिस्टे्रट/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इंसीडेंट कमांडर से प्राप्त करना बंधनकारी होगा।
जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर बंद रहेंगे।
रेस्टॉरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, परन्तु वह टेक-अवे भोजन प्रदाय कर सकेंगे।
जिले में लॉकडाउन के दौरान 28 मार्च 2021 को शासकीय कोषालय एवं उप कोषालय तथा पंजीयन तथा उप पंजीयक कार्यालय खुले रहेंगे तथा इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकेगा।
जिले में समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस/गैर/मेले/, सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। होली एवं रंगपंचमी के अवसर पर आयोजित होने वाले मेले पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।
जिले में होली का त्यौहार सामूहिक रूप से नहीं मनाया जाएगा। आमजन अपने परिवार के साथ ही होली का त्यौहार मनाये। कोई भी व्यक्ति होली मनाने सडक़ों पर नहीं आएगा। मोहल्ला एवं पड़ोस में होली का आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
महाराष्ट्र राज्य से जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पिछले 48 घंटे की अपनी आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्य जिले की सीमा में प्रवेश वर्जित होगा।
कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु केन्द्र शासन/राज्य शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना बंधनकारी होगा।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23 मार्च 2020 की कंडिका-10 के अंतर्गत उल्लेखित विधि प्रावधानों अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावी रहेगा।