भोपाल

होली के अवसर पर 29 मार्च को शुष्क दिवस घोषित

Scn news india

 

मनोहर

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, भोपाल श्री अविनाश लवानिया ने आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29 मार्च 2021 को प्रातः काल से अपरान्ह 4 बजे तक भोपाल जिले की समस्त देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा दुकानों एवं एफएल-3 बार के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस अवधि में देशी एवं विदेशी शराब की दुकानें एवं एफएल-3 बार बंद रखी जाएगी तथा शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।