विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
मनोहर
भोपाल -भोपाल पुलिस की गिरफ्तारी से पूर्व विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। विधायक आरिफ मसूद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। बता दे की विगत 29 अक्टूबर को भोपाल में विधायक आरिफ मसूद ने करीब दो हजार लोगों को इकट्ठा कर फ्रांस में हुई घटना के विरोध में प्रदर्शन किया था। आरोप है कि भीड़ को संबोधित करते हुए मसूद ने धार्मिक भावानाएं भड़काने संबंधी भाषण दिया था। जिसकी शिकायत के बाद तलैया थाना पुलिस ने चार नवंबर को विधायक आरिफ मसूद सहित सात लोगों के खिलाफ धारा-153-ए के तहत केस दर्ज किया था। भोपाल की विशेष अदालत से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद आरिफ मसूद की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई गई थी। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। उन्हें 50 हजार रुपये का मुचलका भरना होगा। इस मामले में छह अन्य आरोपित पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं।