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निजी संस्थानों से कार्मिकों को मतदान के लिए अवकाश देने के निर्देश

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ब्यूरो रिपोर्ट

सहायक श्रमायुक्त, भोपाल संभाग ने श्रमायुक्त मध्यप्रदेश के निर्देश के परिपालन में जिला भोपाल में स्थित सभी करोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों एवं अन्य स्थापनाओं के नियोजकों, प्रबंधकों से अपील की है कि विधानसभा निर्वाचन – 2023 के लिए मतदान 17 नवम्बर 2023, शुक्रवार को कार्यरत सभी मतदाता के लिए अनिवार्यत: सवैतनिक अवकाश की सुविधा प्रदान करें।

सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इंदौर ने परिपत्र जारी कर प्रदेश के सभी करोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापनाओं के नियोजकों, प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि कार्यरत सभी कामगारों को आगामी विधानसभा निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने की दृष्टि से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान का पालन सुनिश्चित करते हुए मतदान दिवस को सभी श्रेणी के कामगारों को सवैतनिक अवकाश अनिवार्यत: प्रदान करें।