मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से बंद रहेगी वाइन शॉप और बीयर बार

ब्यूरो रिपोर्ट
बैतूल -कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस द्वारा विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में ड्राई डे घोषित किया गया है। 15 नवंबर शाम 6:00 से 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक सभी मदिरालय बंद रहेंगे। आदेश के अनुपालन में जिले की समस्त कंपोजिट देशी -विदेशी मदिरा की दुकान fl3,7 एवं वाइन शॉप आबकारी दस्ते द्वारा बंद करा दी गई है। इसके साथ ही 3 दिसंबर 2023 को भी मतगणना के दिन संपूर्ण एक दिवस के लिए बैतूल जिले की समस्त कंपोजिट देशी/विदेशी मदिरा की दुकान एवं वाइन शॉप बंद रहेगी।
बंद की अवधि में बिकने वाली शराब, अवैध शराब की श्रेणी में होगी। जिसके विक्रय की रोकथाम के लिए आबकारी दल निरंतर निगरानी के लिये गस्त करेगा।