scn news indiaभोपाल

मतदान के 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन ही हो सकेंगे प्रकाशित

Scn news india

ब्यूरो रिपोर्ट

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में मतदान के 48 घंटे पहले प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन ही प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हो सकेंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के लिये विशेष नियम व्यवस्था दी गई है। नियमानुसार प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले जिला/राज्यस्तरीय मीडिया सर्टिफकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा। पूर्व प्रमाणन के पश्चात ही समाचार पत्रों में ऐसे प्रचार विज्ञापन प्रकाशित किये जा सकेंगे