थानों में लगे CCTV रिकार्ड सुचना के अधिकार अधिनियम के दायरे -राज्य सुचना आयुक्त
ब्यूरो रिपोर्ट
मध्यप्रदेश राज्य सुचना आयुक्त ने थानों में लगे CCTV रिकार्ड को लेकर सुचना के अधिकार के दायरे में बताते हुए एक मामले में अहम आदेश जारी किये है। इसमें आयोग द्वारा मप्र के DGP को राज्य के सभी थानों में लगे CCTV की रिकॉर्डिंग को RTI आवेदन दायर होते ही तत्काल सुरक्षित रखवाने के आदेश जारी किए गए हैं।
थानों में CCTV को लेकर सुप्रीम कोर्ट, SC के कई दिशानिर्देश है। पर जमीनी स्तर पर SC के आदेशों की अवहेलना चिंता का विषय है। आमतौर पर थाने के CCTV की रिकॉर्डिंग वही व्यक्ति RTI में मांगता है जिसके मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। ऐसी स्थिति में CCTV फुटेज को प्राप्त करना पीड़ित व्यक्ति के मौलिक एवं संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 21 और मानव अधिकार में निहित है। CCTV के फुटेज DVR में संधारित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (f), धारा 2 (i), (iv) और 2 j (iv) के तहत CCTV फुटेज RTI Act के अधीन है।
ये रिकार्ड की श्रेणी में भी है। रिकॉर्ड के संरक्षण के लिए RTI Act की धारा 19(8)(4) के तहत प्रबंधन और रिकॉर्ड के प्रबंधन और संधारण का अधिकार आयोग को प्राप्त है। थाने में CCTV रिकॉर्डिंग को लेकर RTI दायर होने पर अक्सर अधिकारी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटेकली डिलीट होने, बिजली गायब होने एवं DVR ख़राब होने का कह कर रिकॉर्डिंग नहीं देते है।
अब आयोग के रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के इस आदेश के बाद भविष्य में आयोग में RTI अपील के निराकरण में यह पाया जाता है कि रिकॉर्डिंग इसलिए डिलीट हो गयी क्योंकि देरी से RTI आवेदन पर कार्रवाई की गई थी तो इस लापरवाही के लिए अधिकारी को ही जवाबदेह माना जाएगा और PIO के विरुद्ध u/s 20 के तहत जुर्माने व अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।