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सहकारी संस्थाओं पर नई उप विधियां लागू

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ब्यूरो रिपोर्ट

उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल द्वारा बताया गया कि भोपाल जिले की सभी गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं पर शासन की आदर्श उप विधियां लागू की गई है जिन्हें सभी संस्थाओं को अंगीकृत करना है। उन्होंने बताया कि गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के अध्यक्ष, प्रबंधक एवं प्रशासकों को सूचित किया जाता है कि संबंधित गृह निर्माण सहकारी संस्था के मॉडल बायलॉज कार्यालय के पंजीयन कक्ष से 15 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से सायं 3 बजे तक प्राप्त कर सकते है।