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अतिवृष्टि से फसल नुकसान की तुरंत सूचना दें किसान: कलेक्टर श्री बैंस

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ब्यूरो रिपोर्ट

बैतूल-कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अतिवृष्टि एवं जल भराव से खेती एवं किसानों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई है। अतिवृष्टि से प्रभावित किसान क्षतिग्रस्त फसल के नुकसान से तुरंत अवगत कराए। जिससे मुआवजा राशि का शीघ्र आकलन कर मुआवजा की कार्रवाई की जा सकें।
उल्लेखनीय है कि खरीफ 2023 में जिले में कृषकोंं द्वारा विभिन्न फसलें अपने खेत में लगाई गई है। साथ ही कृषकों द्वारा अधिसूचित फसलों का फसल बीमा भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत कराया गया है। जिले में वर्तमान में लगातार वर्षा से कुछ खेतों में अतिवर्षा से जलभराव एवं तेज हवाओं से फसल नुकसान की सूचना मिल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना दी जाना अनिवार्य है, जिससे अतिवृष्टि के प्रकरणों में कृषकों के खेत का सर्वे कार्य समय सीमा में किया जा सके।
कृषक एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नं. 18002091111 पर फसल नुकसान की सूचना दे सकता है या क्रॉप इंश्योरेंस (ष्टह्म्शश्च ढ्ढठ्ठह्यह्वह्म्ड्डठ्ठष्द्ग) नामक एप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर एप पर ष्टशठ्ठह्लद्बठ्ठह्वद्ग ङ्खद्बह्लद्धशह्वह्ल रुशद्दद्बठ्ठ अंतर्गत ष्टह्म्शश्च रुशह्यह्य में जाकर मोबाईल नं. की जानकारी एवं ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन उपरांत सीजन, वर्ष, योजना, राज्य, जिला, तहसील, रेवेन्यू सर्किल, पटवारी हल्का, ग्राम, फसल, सर्वे नं. की जानकारी के साथ एप पर सबमिट कर सकते है। किसान अपनी फसल का फसल बीमा होने पर अतिवर्षा से फसल नुकसान की सूचना दें और प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ उठायें।