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मैहर के ग्राम पकरिया में हाईकोर्ट केआदेश पर तहसीलदार ने की मकान को गिराने की कार्यवाही

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पंकज सुहाने की रिपोर्ट 

-मैहर के ग्राम पकरिया में तहसीलदार एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा सरकारी (शासकीय) (जमीन में बनें मकानो को तोड़ते हुए बेदखली की कारवाई की गई ज्ञात हो कि हाईकोर्ट जबलपुर आदेश होने पर याचिका क्रमांक 492/2021 आदेश दिनांक 04.0.9. 2023 को न्यायलय राजस्व प्रकरण क्रमांक 0029/68/2019-20 आदेश दिनांक 13/8/2020 के तहत ग्राम पकरिया की शासकीय 10. अराजी नं. 133/114 हेक्टेयर के अंश भाग 32X35, 6:09 30X40, 25X30, 18737, वर्ग फोट में बेदख़ली व मकान गिराने का आदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था जिसको लेकर आज दिनांक 16/09/20215 मैहर तहसीलदार द्वारा विश्वनाथ यादव, अजय यादव, सुदामा यादव, बिनोद यादव के मकान को खाली कराकर बेदखल किया