नॉन रेग्युलर यूनिक कोर्ड निर्मित किये जाने के संबंध में शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी
ब्यूरो रिपोर्ट
नॉन रेग्युलर यूनिक कोर्ड निर्मित किये जाने के संबंध में शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये है। इसके तहत शासकीय एवं आशासकीय संविदा आदि के मानदेय, मानसेवी एवं अनुदान प्राप्त कर्मचारियों के लिए जो नियमित वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों का एम्पलाई कोड रेग्युलर कैटेगरी में एवं मजदूरी व संविदा वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों के एम्पलाई कोड नॉन रेग्युलर कैटेगरी में बनाये जाने की सुविधा सर्विस मैटर मॉड्यूल अंतर्गत एम्प्लाई मास्टर प्रोसेस में प्रदान की गई है।
ऐसे सेवक जिनका मानदेय अथवा वेतन एवं अन्य प्रकार से प्रतिमाह निर्धारित राशि का भुगतान वेडरों के माध्यम से किया जाता है। जैसे आंगनबाडी कार्यकर्ता, कोटवार, होमगार्ड आदि ऐसे समस्त सेवक जिन्हे वेतन अतरिक्त अन्य मद से मानदेय अथवा वेतन आदि का भुगतान वेडर बनाकर किया जा रहा है। उनके नॉन रेग्युलर यूनिक एम्पलाई कोड तैयार किया जाना है।