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हाई कोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की याचिका की स्वीकार

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ब्यूरो रिपोर्ट

आमला में अंतर्राष्ट्रीय सर्व धर्म सम्मलेन और प्रशासन के प्रति नाराजगी से इस्तीफे से चर्चा में आई डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में इस्तीफा मंजूर नहीं किये जाने  से हाईकोर्ट का रुख किया है। वहीँ उच्च न्यायालय  ने उनकी याचिका स्वीकार कर प्रमुख सचिव सामान्य विभाग प्रशासन को नोटिस जारी कर एक माह में कारवाही कर न्यायालय को अवगत कराने के निर्देश दिए है। बता दे की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की ओर से  वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और उनके पुत्र वरूण तन्खा  मामले की पैरवी कर रहे है।  माना जा रहा है कि सितम्बर के पहले सप्ताह में कोई फैसला आ सकता है।

बता दे की पूर्व में आमला में एसडीएम रही  डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की आमला विधानसभा से चुनाव में कांग्रेस से उम्मीदवारी की चर्चा  राजनितिक गलियारों में सुर्खियों में है। वही भाजपा के विधायक योगेश पंडाग्रे के टक्कर में निशा बांगरे को देखा जा रहा है। दुसरा प्रशासन द्वारा अपने ही मकान के उद्घाटन समारोह में उन्हें शामिल नहीं होने देने की मंशा पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा सहानुभूति प्रकट करने और जिसके बाद धन्यवाद ज्ञापित करने निशा बांगरे की उनसे मुलाक़ात भी चर्चा में है।

यदि परिस्थितियां अनुकूल होती है तो कांग्रेस से निशा बांगरे की उम्मीदवारी तय है।