scn news indiaभोपाल

एमपी वन मित्र पोर्टल के माध्यम से होगा नवीन वन अधिकार दावों का निराकरण

Scn news india

ब्यूरो रिपोर्ट

बैतूल-वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिन दावेदारों द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं  किया गया है या आवेदन करने से छूट गए हैं। उनका एमपी वन मित्र पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कराया जाएगा।
कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जुलाई से 15 दिवस तक एमपी वन मित्र पर दिशा निर्देशानुसार नवीन दावा आमंत्रण किए जाने हेतु ग्राम पंचायत में सूचना का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। तदुपरांत आगामी 15 दिवस के भीतर नवीन दावे प्राप्त किए जाएंगे एवं पोर्टल पर दर्ज कराए जाएंगे। इसके पश्चात आगामी 15 दिवस में ग्राम वन अधिकार समिति द्वारा परीक्षण, स्थल सत्यापन एवं अनुशंसा की कार्रवाई की जाएगी। उक्त कार्रवाई के उपरांत आगामी 10 दिवसों में ग्राम सभाओं से संकल्प पारित कराया जाएगा। फिर 10 दिवसों में उपखंड स्तरीय समितियों से अनुशंसा कराई जाएगी। इसके आगामी 10 दिवसों में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति अंतिम निर्णय करेंगी।
एमपी वन मित्र पोर्टल पर नवीन दावेदारों के आवेदन पत्र पंजीयन किए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश
1. ऐसे दावेदार जिसने पूर्व में कभी दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया हो उसी दावेदार का पंजीयन किया जाए।
2. ऑफलाईन योजना एवं एमपी वन मित्र योजना अंतर्गत पट्टे प्राप्त एवं एमपी वन मित्र में अमान्य किए गऐ दावेदार का पंजीयन नहीं किया जाएगा।
3. वन ग्राम में निवासरत वन विभाग से पूर्व में प्राप्त पट़्टेदार जिन्हे वनाधिकार पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, के आवेदन का पंजीयन कराया जाएगा।
4. दावा आवेदन पत्र प्रारूप च्कज् में पूर्ण भरा हुआ हो।
5. दावेदार का फोटो।
6. दावेदार के पति/पत्नी का फोटो (विवाहित दावेदारों के लिए)।
7. दावेदार का आधार कार्ड अनिवार्यत: हो।
8. दावेदार का मोबाईल नंबर होना आवश्यक है।
9. दावेदार का फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड आदि)।
10. राशन कार्ड, राशन पर्ची।
11. जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जनजाति वर्ग के दावेदारों के लिए)।
12. वन भूमि पर काबिज होने का साक्ष्य (दिनांक 13.12.2005 के पूर्व का)।
13. निवास प्रमाण पत्र (अन्य परम्परागत वन निवास के लिए 75 साल या 03 पीढिय़ों से वन क्षेत्र में निवासरत होने का साक्ष्य)।
14. दावा की गई भूमि वनभूमि हो।
15. दावा भूमि हेतु 02 बुजुर्ग के कथन।
16. भूमि का ग्राम वनाधिकार समिति का मौका पंचनामा।
17. भूमि का खसरा नक्शा।
18. नजरिया नक्शा चतुर्थ सीमा सहित।
19. केएमएल से तैयार नक्शे पर ग्राम वनाधिकार समिति के अध्यक्ष सचिव, बीट गार्ड/पटवारी एवं ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव के हस्ताक्षर हों।
20.  आवेदक की आयु 13 दिसंबर 2005 के पूर्व 18 वर्ष की होना आवश्यक है।
21. आवेदक के आश्रित परिवार की वंशावली जिसमें आवेदक के हस्ताक्षर हों।