आरोप – खैरा पलारी सचिव शमशेर खान ने नियमविरुद्ध जारी किया फर्जी पट्टा खैरा पलारी
ब्यूरो रिपोर्ट
जनपद पंचायत केवलारी की ग्राम पंचायत खैरा पलारी में विगत 12 वर्षो से जमे सचिव शमशेर खान द्वारा केंद्र सरकार द्वारा बनाए गये कानून सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धजिय्या उड़ाई जा रही है
एक ही पंचायत पर बारह वर्षो से केसे पदस्थ है सचिव शमशेर खान
खैरा पलारी पंचायत पर 12 वर्षो से रहकर सचिव शमशेर खान द्वारा अनेको भ्रस्टाचार किये गये ,विगत कई वर्षो से खैरा पलारी पंचायत तरह-तरह के विवादों में घिरी रही है,लम्बे समय से एक जगह में जमे रहने के कारण सचिव शमशेर खान अनेको प्रकार के फर्जीवाड़े भ्रस्टाचार युक्त कार्य किये है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता,सचिव शमशेर खान के विरुद्ध अनेको शिकायत उच्च अधिकारियो को की गई है ,पर सचिव शमशेर खान पर जाँच टीम सहित उच्च अधिकारी जनपद पंचायत सी.ई.ओ,जिला पंचायत सी.ई.ओ ने जाँच न करते हुए,सचिव शमशेर खान के उपर मेंहरवानी की है,जिसके कारण सचिव शमशेर खान के होसले बुलंद है,
सूचना के अधिकार को ठेगा दिखाता सचिव शमशेर खान
केंद्र सरकार बनाए गये कानून सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 के तहत कोई भी आम आदमी किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है,जब उक्त कानून का उपयोग आम आदमी द्वारा किया जाता है,जिम्मेदार अधिकारी भी जानकारी देने से बचने के लिए नियमो को ताक में रखकर सचिव शमशेर खान सूचना के अधिकार के नियमो की धजिय्या उड़ा रहे है.
चार माह तक सूचना न देकर सचिव ने उड़ाई सूचना के अधिकार की धजिय्या
मामला ग्राम पंचायत खैरा पलारी का है,ग्राम खैरा पलारी के युवक सतीश नामदेव ने दिंनाक-21-12-2022 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनसूचना अधिकारी सचिव शमशेर खान से अपने मकान के पट्टा से सम्बंधित जानकारी मांगी थी.परन्तु सचिव द्वारा उक्त कानून का मजाक बनाते हुए आवेदक को चार माह तक कोई भी जानकारी उपलव्ध नहीं कराई गई | जबकि सूचना के अधिकार के तहत तीस दिनों के अंदर आवेदक की चाही गई जानकारी उपलव्ध करवाने का कानून बना हुआ है,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ओमकार ठाकुर जनपद पंचायत केवलारी सचिव को बचाने का कर रहे है प्रयास
परेशान हताश होकर युवक ने दिंनाक -03-04-2023 को प्रथम अपीलीय अधिकारी सी.ई.ओ. ओमकार ठाकुर जनपद पंचायत केवलारी से इसकी जानकारी मांगी परन्तु बड़े अधिकारी भी जानकारी को पूर्ण रूप से उपलव्ध न करा कर अपने जिम्मेदारो की काली करतूतों को छुपाने का प्रयास कर दिंनाक-16-05-23 का सूचना पत्र सुनवाई हेतु युवक को भेजकर जनपद से खुद गोल हो गये तथा आधी अधूरी जाली दस्तावेज से लिप्त जानकारी पंचायत साहब डोंगरे जी के माध्यम से युवक को पकड़ा दी.
सचिव शमशेर खान के विरुद्ध द्वतीय अपील राज्य सूचना आयोग को भेजी गई
जिससे हताश होकर युवक ने द्वतीय अपील राज्य सूचना आयोग भोपाल को प्रेषित की है | युवक सतीश नामदेव से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2015-2016 उसने अपने मकान निर्माण के लिए सी.एम. आवास योजना के तहत लोन लिया था,साथ ही राशि के अभाब में सूदखोर राजनारायण ठाकुर ने भी पांच सो रूपये के खाली स्टाम्प में हस्ताक्षर करा कर युवक को एक लाख रूपये दस प्रतिशत व्याज से दो गवाह राजेश और गोविन्द के सामने दिये, मकान निर्माण के पश्चात युवक ने सूदखोर राजनारायण ठाकुर से जान-पहचान होने के कारण अपने मकान की आधी गोदाम किराये से दे दी,जिससे युवक द्वारा ली गई राशि किराये से ही कट जाये,राजनारायण ने युवक से गोदाम गल्ला रखने सम्बंधित कार्य के लिए लिया था परन्तु उसके द्वारा गल्ला न रखते हुए अवैध रूप से खाद और शराब का भण्डारण किये जाने लगा ,वर्ष 2019-20 में गोदाम से कार में शराब भरकर ले जाते हुए सम्बंधित थाने ने जप्ती बनाकर उक्त व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही भी की,जबकि संज्ञान में होने के बाद भी पुलिस ने गोदाम के भण्डारण पर कोई कार्यवाही नहीं की ,युवक द्वारा राजनारायण को सूद समेत से भी ज्यादा राशि लौटा दी गई है ,युवक का अपनी गोदाम खाली कराने को लेकर राजनारायण से वाद-विवाद भी हुआ,जिसके चलते उक्त व्यक्ति ने ग्राम पंचायत खैरा के सचिव शमशेर खान को रिश्वत देकर जाली दस्तावेज तैयार कर युवक की गोदाम का पट्टा अपने नाम से बना गोदाम पर अपना कब्ज़ा कर खाली नहीं कर रहा ,युवक को जब इसकी भनक लगी तो उसने सचिव शमशेर खान से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी परन्तु जाली दस्तावेज बनवाकर पट्टा बनाने वाले सचिव को कानून का जरा भी डर नहीं है,
खैरा पलारी सचिव शमशेर खान द्वारा जारी किये गए सभी पट्टे जाँच के दायरे में
युवक द्वारा इसकी जानकारी मांगने पर सचिव द्वारा सूदखोर राजनारायण के साथ मिलकर युवक को जान से मारने,किसी झूठे मामले में फसवाने की धमकी दी जा रही है,तथा युवक यह लिखकर दे की उसे समस्त जानकारी प्राप्त हो गई है ,अन्यथा किसी बड़ी हानि करने की धमकी लगातार युवक को दी जा रही है,युवक द्वारा थाना केवलारी में धोखाधडी,जालसाजी करने वाले दोषियों के खिलाफ धारा 166,188,420 एव अन्य धाराओ की कार्यवाही हेतु दिंनाक-08-05-23 को आवेदन भी प्रेषित किया जा चुका है,परन्तु कार्यवाही के नाम पर अभी तक पुलिस थाना केवलारी चुप्पी साधे हुए है ,युवक ने पुलिस अधीक्षक महोदय सिवनी एवं जिला कलेक्टर महोदय सिवनी को न्याय हेतु आवेदन प्रेषित किया है,अब देखना यह है की पुलिस अधीक्षक महोदय सिवनी इस बड़े जालसाजी मामले में दोषियो के खिलाफ क्या संज्ञान लेते है |