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लोक अदालत शिविर का आयोजन 5 अगस्त को

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ब्यूरो रिपोर्ट
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर दिशा निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी 5 अगस्त को समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत लोक अदालत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत शिविर के माध्यम से सिविल एवं आपराधिक न्यायालयों तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित तथा पूर्ववाद प्रकरणों का निराकरण सुलह समझौते के द्वारा किया जाएगा। इसके अंतर्गत विद्युत, राजस्व, वन विभाग एवं न्यायालयों में लंबित आपराधिक, दीवानी प्रकरणों को निराकरण किया जाएगा।
विद्युत विभाग के अंतर्गत निम्न दाब कनेक्शनों का शीघ्र प्रदाय, निम्न दाब उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत पर जांच करना एवं मीटर खराब पाए जाने पर सुधारना/बदलना, निम्न दाब उपभोक्ताओं के बकाया बिल राशि की वसूली के लिए उचित सुलह समझाईश तथा किश्त की सुविधा प्रदान करना, अनाधिकृत उपयोग या विद्युत चोरी के प्रकरणों में निरीक्षण के समय पर उपभोग राशि का समुचित मूल्यांकन, विद्युत चोरी के मामले में कनेक्शनधारक को किश्त की सुविधा देकर मामले का निराकरण करना शामिल है। इसी प्रकार राजस्व मामलों के अंतर्गत फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता, कुंए या नलकूप के नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता, बंटवारा के आदेश के पश्चात नक्षों में बटांकन, भूमि का सीमांकन करना, सीमांकन विवादों का निपटारा, नामांतरण प्रकरणों का निपटारा, बंटवारा करना, उत्तराधिकार प्रकरण आदि मामले शामिल हैं। आपराधिक मामलों के अंतर्गत वे समस्त प्रकार के मामले जो विधि अनुसार समझौता योग्य हैं, मोटरयान अधिनियम, आबकारी अधिनियम एवं वन अधिनियम के अंतर्गत समस्त प्रकार के समझौता योग्य मामलों को निराकरण किया जाएगा।
इन प्रकरणों का निराकरण जिला मुख्यालय बैतूल सहित समस्त तहसीलों में स्थापित सिविल/दांडिक न्यायालयों के द्वारा तथा राजस्व के प्रकरणों का निराकरण समस्त तहसील न्यायालयों द्वारा किया जाएगा।
जिस किसी के भी उपरोक्त विषयों से संबंधित प्रकरण लंबित हैं वे संबंधित विभाग या न्यायालय से संपर्क कर अपने प्रकरणों को निराकरण करा सकते हैं।