भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया
ब्यूरो रिपोर्ट
भारतीय रिजर्व बैंक 4 एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाणपत्र (COR) को रद्द कर दिया गया है. आरबीआई ने बयान में कहा कि अब ये 8 संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में कारोबार नहीं कर सकेंगी.
इन 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
क्र. सं. | कंपनी का नाम | पंजीकृत कार्यालयीन पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. | पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख | निरस्तीकरण आदेश की तारीख |
1 | नानमा चिट्स एंड फाइनेंसियर्स लिमिटेड | दरवाजा संख्या: XVII/265, पहली मंजिल, केरलपुरम बिल्डिंग, श्रीनिवास अय्यर रोड, कोट्टायम, केरल – 686 001 | बी-16.00064 | 14 जुलाई 2003 | 14 जून 2023 |
2 | चिद्रुपी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड | सर्वे नंबर 62 63 64 और 65, जीदीमेटला गांव, कुथबुल्लापुर मंडल, रंगारेड्डी, तेलंगाना – 500067 | 09.00024 | 2 मार्च 1998 | 16 जून 2023 |
3 | गोल्डलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड | दरवाजा संख्या: 8-2-293/82/एफ/डी/20, रोड नंबर 16, फिल्म नगर, जुबली हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना – 500033 | 09.00170 | 29 अप्रैल 1998 | 16 जून 2023 |
4 | कैलाश ऑटो फाइनेंस लिमिटेड | 15, रोलैंड कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, 37/17, दि मॉल, कानपुर, उत्तर प्रदेश – 208001 | बी-12.00129 | 12 जनवरी 2009 | 19 जून 2023 |
अतः, ये कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेगी।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक