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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

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ब्यूरो रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक  4 एनबीएफसी  के पंजीकरण प्रमाणपत्र (COR) को रद्द कर दिया गया है. आरबीआई ने बयान में कहा कि अब ये 8 संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में कारोबार नहीं कर सकेंगी.

इन  4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख निरस्तीकरण आदेश की तारीख
1 नानमा चिट्स एंड फाइनेंसियर्स लिमिटेड दरवाजा संख्या: XVII/265, पहली मंजिल, केरलपुरम बिल्डिंग, श्रीनिवास अय्यर रोड, कोट्टायम, केरल – 686 001 बी-16.00064 14 जुलाई 2003 14 जून 2023
2 चिद्रुपी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड सर्वे नंबर 62 63 64 और 65, जीदीमेटला गांव, कुथबुल्लापुर मंडल, रंगारेड्डी, तेलंगाना – 500067 09.00024 2 मार्च 1998 16 जून 2023
3 गोल्डलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड दरवाजा संख्या: 8-2-293/82/एफ/डी/20, रोड नंबर 16, फिल्म नगर, जुबली हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना – 500033 09.00170 29 अप्रैल 1998 16 जून 2023
4 कैलाश ऑटो फाइनेंस लिमिटेड 15, रोलैंड कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, 37/17, दि मॉल, कानपुर, उत्तर प्रदेश – 208001 बी-12.00129 12 जनवरी 2009 19 जून 2023

अतः, ये कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं करेगी।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक