343 खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध वसूली की कारवाही की जायेगी, खाद्य लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश भी दिए गए
ब्यूरो रिपोर्ट
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत समय-समय पर जांच, निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री अवमानक, मिथ्याछाप पाये जाने से खाद्य कारोबारकर्ता को अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है इस के लिए उनके द्वारा अर्थदण्ड राशि सीधे चालान के माध्यम से जमा कराई जाती है ।
वर्तमान में 343 ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता, संग्रहणकर्ता, निर्माता जिन्होंने अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं कराई गई है उनको श्री हरेन्द्र नारायन, न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा अर्थदण्ड की ब्याज सहित राशि वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है। साथ ही ऐसे कारबोरकर्ता के खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जा रहे है। साथ ही इनके द्वारा अर्थदण्ड की राशि तत्काल जमा नहीं कराये जाने पर इनसे राशि भू-राजस्व के बकाया के रुप में वसूल की जाएगी।