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शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, उनके आश्रितों के उपचार के लिए निजी चिकित्सालय अधिकृत -सूची

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ब्यूरो रिपोर्ट

शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, और उनके आश्रितों की जांच एवं उपचार के लिए निजी चिकित्सालय अधिकृत किये गये है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम-2022 के अंतर्गत राज्य के भीतर निजी चिकित्सालयों को सूचीबद्ध करने के लिए राज्य स्तरीय समिति की बैठक विगत माह आयोजित की गई जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रदेश के निजी चिकित्सालयों को नेशनल अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) प्रमाण पत्र की वैधता के अनुसार शासकीय कर्मचारी एवं उनके आश्रितों की जाँच उपचार के‍ लिए सीजीएचएस भोपाल के पैकेज दर अनुरूप उपचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रितों की जाँच और उपचार के लिए राज्य के निजी चिकित्सालयों में –

  • बंसल हॉस्पिटल शाहपुरा,
  • मिरेकल्स हॉस्पिटल,
  • गट जीआई एंड लिवर हॉस्पिटल,
  • एल एन मेडीकल कॉलेज एवं जेके हॉस्पिटल,
  • हजेला, सिल्वर लाइन एंड रिसर्च इन्स्टीटयूट हॉस्पिटल भोपाल,
  • एसबीआई केयर एंड लेसीक लेजर सेंटर गायत्री मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
  • विजन केयर एंड रिसर्च सेंटर,
  • चिरायु हेल्थ एंड मेडीकेयर प्रायवेट लिमिटेड,
  • जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल,
  • नवोदय कैंसर, सेवा सदन आई,
  • आर.ए.स्टोन एंड सर्जिकल केयर,
  • जानकी, स्मार्ट सिटी, गैस ट्रो केयर लिवर एंड डायग्नोस्टिक डिसीज सेंटर,
  • रोशन, रेनवो चिल्ड्रन,
  • सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी भोपाल
  • श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंस सेम्स हॉस्पिटल इंदौर,
  • गुर्जर श्री हॉस्पिटल सनावद खरगोन,
  • रामहाई टेक हॉस्पिटल गुना
  • और विवांता क्रिटिकल केयर प्रायवेट लिमिटेड छिंदवाड़ा को नियत तिथि अनुसार सूचीबद्ध किया गया हैं।

सूचीबद्ध चिकित्सालय द्वारा शासकीय कर्मचारी एवं उनके आश्रितों का उपचार, सीजीएसएच भोपाल के पैकेज के दर अनुरूप किया जाएगा। इन चिकित्सालयों में निर्धारित पैकेज दरों का प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा। अधिमान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा।