कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी सहित चार को एक साल की सजा
ब्यूरो रिपोर्ट
कांग्रेस एमएलए और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत 4 लोगों को शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने साल 2009 के मामले में ये फैसला सुनाया है। इन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
पटवारी समेत 17 लोगों के खिलाफ साल 2009 में राजगढ़ में बलवा समेत शासकीय कार्य में बाधा डालने की एफआईआर दर्ज की गई थी। इन पर आईपीसी की धारा 148, 294, 353, 332, 332/149, 323, 323/149 , 506(2), 336, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के सेक्शन 3 के तहत आरोप लगाए गए थे। इसी मामले में शनिवार को विधायक जीतू पटवारी, उज्जैन कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र मरमट, घनश्याम वर्मा और पूर्व विधायक राजगढ़ कृष्णमोहन मालवीय को सजा सुनाई गई है। इस दौरान पटवारी खुद कोर्ट में मौजूद रहे। वहीं कोर्ट ने 14 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। ये लोग कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे।
वहीँ विधायक पटवारी के वकील अजय गुप्ता ने कहा, ‘इस फैसले से जीतू पटवारी की विधायकी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम अपर कोर्ट में अपील भी करेंगे। ‘