पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश के बाद भी कोतवाली पुलिस ने दर्ज नहीं किया हत्या का प्रयास का मामला
बैतूल से जिला से संतोष प्रजापति की रिपोर्ट
थाना कोतवाली पुलिस अपनी मनमानी एवं तानाशाही कार्यवाही के चलते हमेशा सुर्खियों में रहती है ऐसा ही एक मामला गांउठाना निवासी बबलेश यादव के मामले में सामने आया है।शिकायतकर्ता बबलेश यादव पिता दुलीचंद, यादव ने बताया कि वह दिनांक 21 दिसंबर 22 को अपने दोस्त भूपेश पिता लक्ष्मीनारायण मालवी के साथ गौठाना बैतूल टाउन में राजा सूर्यवंशी से मुरम के पैसे लेने गया था।
वहां पर उसके पिता कलवा सूर्यवंशी और सुरक्षा गार्ड और राजा सूर्यवंशी ने रुपये ना देकर उसके साथ गाली गुप्तार कर गंभीर रूप से मारपीट कारित की। राजा के गनर ने हवा में फायरिंग करके डराया धमकाया। बाद में बंदूक की बट से उसके सिर पर गंभीर रूप से मारपीट की। मारपीट से कान से भी खून निकलने लगा था। उसे सरकारी हास्पीटल में भर्ती कराया। सिर में चोट की गंभीरता को देखते हुए बबलेश यादव को सरकारी हास्पीटल बैतूल से गंभीर अवस्था में नागपुर हास्पीटल रेफर कर दिया गया उसके सिर एवं कान में गंभीर चोट होने से उसे आईसीयू में भी रखा गया। आशा हास्पीटल में भर्ती होने के बाद कामठी थाना द्वारा बयान दर्ज किये गये थे। उक्त बयान एवं तहरीर भी कामठी थाना द्वारा थाना कोतवाली बैतूल भिजवा दिया गया है। आशा हास्पीटल के डाक्टर ने सिटी स्केन रिपोर्ट में यह पाया कि घटना में आई गंभीर चोटे आने के कारण सर के पेरेटियल बोन में,तीन फेक्चर हो गए है।
बब्लेश यादव के साथ,मारपीट की घटना के चलते वह मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया था पुलिस थाना कोतवाली बैतूल द्वारा आरोपी गण के विरुद्ध,साधारण धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया जबकि नागपुर हास्पीटल में जो एम.एल.सी. हुई है उसमें डाक्टरों के द्वारा सर के पेरेटियल बोन में फैक्चर बताया है जिससे मरणासन्न अवस्था में आईसीयू में रहना पड़ा है जिसके दस्तावेज भी आवेदक के पास उपलब्ध है।
मेडिकल दस्तावेज पुलिस को देने के बाद भी अनावेदकगणों के विरूद्ध भारतीय दंड सहिता के अन्तर्गत उचित धारा में प्रकरण पंजीबद्ध नही किया गया। इस संबंध में बबलू यादव द्वारा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी को मेडिकल रिपोर्ट के समस्त दस्तावेज सहित शिकायत की परंतु कोई कार्रवाई होने के कारण बब्लेश यादव ने,पुलिस महानिरीक्षक से मिलकर एक आवेदन में मेडिकल रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया पुलिस महा निरीक्षक द्वारा समस्त दस्तावेज देखकर पुलिस अधीक्षक बैतूल,को वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिया इसके बावजूद थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज तक पुलिस महा निरीक्षक के निर्देशों का पालन नहीं करते हुए बब्लेश यादव को साधारण धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किए जाने की एफ आई आर सौंप दी गई है । बब्लेश यादव ने आरोप लगाया है कि कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी गण,से सांठगांठ कर आरोपी गण के विरुद्ध साधारण धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है बब्लेश यादव के कानूनी सलाहकार दर्शन बुंदेले के अनुसार बब्लेश यादव के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी गण के विरुद्ध हत्या का प्रयास का मामला कायम किया जाना न्यायोचित था। परंतु पुलिस ऐसा नहीं कर रही है