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नाराज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

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विशाल भौरासे की रिपोर्ट 

प्रदेश पंचायत उपबंध नियम 2022 का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बैतूल द्वारा जनपद पंचाय बैतूल मे क्रियान्वयन ना करने से नाराज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।

 

बैतूल। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्यप्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में जिला कलेक्टर धरना प्रदर्शन कर विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष हेमंत सरियाम ने जनपद सीईओ अभिलाष मिश्रा पर आरोप लगाते हुए बताया कि बैतूल विकास का खंड ब्रिटिश शासन पूर्व से जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। जनजातिय कारण ब्रिटिश शासन के दौरान बैतूल जिले को शेड्यूल डिस्ट्रिक एक्ट या भारतीय शासन अधिनियम 1935 सेक्शन 91, 92 मे अधिनियम था जिसके कारण बैतूल तहसील तथा भैंसदेही तहसील से जुड़ी जनजाति क्षेत्र पर कार्यपालिका विधियाका तथा न्याय पालिका का सामान्य तौर पर प्रभावित नहीं थे रुणीजा दे वीडियो के कारण भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 सेक्शन 7 एबीसी के तहत जनजाति क्षेत्रों तथा उससे जुड़ी रूडिगर कार्यपालिका विधायिका तथा न्यायपालिका को संदीप कराकर भारतीय संविधान में यथावत शामिल कर संरक्षण प्रदान किया गया। संजू परते से मिली जानकारी के अनुसार वेदर विकासखंड के भौगोलिक रूप से जनजाति बाहुल्य होने के कारण पेसा अधिनियम 1996 पैसा जिले तथा जनपद पंचायत सूची में उल्लेखित है।

मध्यप्रदेश में दिनांक 15 नवंबर 2020 से मध्यप्रदेश पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार नियम 2020 नियम लागू पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा वर्ष 2020 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजी ऐसे अंतर्गत पैसा गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु मोबाइल आई इस वर्ष का चयन पैसा प्रभावित जनपद पंचायत बैतूल में किया जाना था संचालनालय आदेश के उपरांत जनपद पंचायत बैतूल की 77 पंचायतों में मोबिलाइजर का चयन नहीं किया गया मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक एफ1/16512 भोपाल दिनांक 18 /11/22 के पत्र के माध्यम से कलेक्टर मुख्यालय कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल को मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध नियम 2020 पैसा नियम संबंध जनपद पंचायत बैतूल आठनेर बीबीपुर चिचोली शाहपुर तथा घोड़ा डूंगरी में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर प्रपत्र की एक प्रति पंचायत राज संचालनालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य था परंतु कार्यालय कलेक्टर पंचायत बैतूल आदेश क्रमांक 26 पचा. प्रको/2011/7633 बैतूल दिनांक 19 /11/22 के आदेश पत्र में बैतूल जिले की जनपद पंचायत आठनेर भैंसदेही भीमपुर चिचोली शाहपुर तथा घोड़ाडोंगरी की पंचायतों में पैसा नियम 2022 का पालन किया गया परंतु पैसा नियम से जुड़े89 विकास खंडों में शामिल जनपद पंचायत बैतूल में पैसा नियम 2022 का पालन नहीं किया गया जो कि नियम के विरुद्ध था ज्ञापन सौंपने वालों में आधा सैकड़ा लोग उपस्थित रहे।