रेत के नियमों में बड़े बदलाव -3 के बजाय 5 साल के लिए होगा ठेका -संशोधन को मंजूरी
मनोहर
सरकार ने रेत से होने वाली कमाई को 900 करोड़ से बढ़ाकर 1200 करोड़ करने के लिए रेत के नियमों में बड़े बदलाव किये हैं। अब रेत का ठेका 3 साल के बजाय 5 साल के लिए होगा। तीन साल का ठेका होने के बाद उसी ठेकेदार को 10% राशि बढ़ाकर दो साल के लिए ठेका नियमित कर दिया जाएगा। खदानों की बोली ज्यादा बढ़े, इसके लिए ‘ई टेंडर-कम-ऑक्शन’ व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। इसमें ई-टेंडर के बाद कॉन्ट्रैक्टर खुली नीलामी (ऑक्शन) में जाएंगे।
‘ई टेंडर-कम-ऑक्शन’ के प्रावधान व शर्तें हालांकि अभी तय होना है। कैबिनेट ने मंगलवार को मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम-2019 में संशोधन को मंजूरी दे दी। सरकार की कोशिश है कि मई के अंत तक रेत के ठेकों की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए। इस समय 44 जिलों में समूह है।
इनमें से 37 के ठेके जून में और बाकी के अगस्त में समाप्त होंगे। पहली बार रेत की खदानें मप्र खनिज निगम को 10 साल की लीज पर राज्य सरकार देगी। लीज की दरें भी जल्द तय होंगी। खदानों की नीलामी खनिज निगम करेगा और लीज की राशि सरकार को देगा। नीलामी के साथ-साथ खनिज निगम काे माइनिंग प्लान, पर्यावरण आदि की मंजूरी खुद लेनी होगी। इससे खनन में देरी नहीं होगी।