बाल विवाह करने वाले आरोपी दूल्हे समेत तीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Scn news india

दीनू पवार की रिपोर्ट 

सांईखेड़ा:- 16 मई की दोपहर ग्राम उमनबेहरा के एक आदिवासी परिवार में नाबालिक बालिका उसके परिजनों द्वारा विवाह कराया जा रहा था ग्राम के ही किसी अनजान व्यक्ति द्वारा जिसकी सूचना डायल 100 को दी जिसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा वरिष्ठ अधिकारीयो को अवगत कराया गया पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी एस डी ओ पी महोदया सृष्टि भार्गव के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई सांईखेड़ा पुलिस एवम महिला बाल विकास अधिकारी एवं राजस्व आर आई पटवारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा की उमनबेहरा में झूमक इवने के घर पर शादी का टेंट लगा था तथा विवाह समारोह चल रहा था जो मौके पर दूल्हा धनराज कुमेरे दुल्हन तथा उसके परिजनों से पूछताछ की गई तथा बालिका के आयु संबंधित उनके परिजनो से दस्तावेज मांगने पर उपलब्ध नहीं कराए गए।

 

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा रजिस्टर चेक कराए जाने पर बालिका की उम्र 14 वर्ष 05 माह की पाई गई बालिका नाबालिक होने के कारण विवाह योग्य नहीं थी बालिका का विवाह नियम विरुद्ध कराए जाने पर महिला बाल विकास अधिकारी की रिपोर्ट पर थाना सांईखेड़ा पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 113/23 धारा 9,10 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपी दूल्हा धनराज पिता रतनलाल कुमरे उम्र 25 साल निवासी रगड़गाव थाना आठनेर दूल्हा के पिता रतनलाल पिता हिम्मत कुमरे उम्र 60 साल निवासी रगड़गांव थाना आठनेर दुल्हन के पिता झूमक पिता जुगरू कुमेरे उम्र 45 साल निवासी उमनबेहरा को गिरफ्तार कर सांईखेड़ा पुलिस ने न्यालय के समक्ष पेश किया उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रविकांत डेहरिया महिला बाल विकास अधिकारी लीला अरोरा राजस्व आर आई रमेश गायकवाड पर्यवेक्षक अधिकारी कांता गुजरे सउनि धनसिंह सलाम म प्र आर 518 झमेला सिरसाम आर 603 विनोद साहू आर 516 नरेंद्र कुशवाह सैनिक 284 चंद्रभान पटवारी मंजुला सोनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रामकली उइके साहियका चंद्रकला आहके का विशेष सहयोग रहा।