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नौकरों एवं किराएदारों का थाने से चरित्र सत्यापन करवाना होगा

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अनुराग मिश्रा जिला ब्यूरो 

बैतूल-जिले में बाहरी (अन्य जिले/राज्यों) व्यक्तियों के आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पायी जाने से अपराधों के परिदृश्य तथा जिले में कानून व्यवस्था निर्धारण के दृष्टिगत घरेलू नौकर, किरायेदारों तथा दुकानों एवं अन्य निजी संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों का चरित्र सत्यापन कराए जाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है।
अपर जिला मजिस्टे्रट श्री श्यामेन्द्र जायसवाल ने जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के समस्त मकान मालिक जिनके द्वारा अपने मकान मालिक किराये पर दिया जाता है, उनके किरायेदारों की सूचना मय आईडी प्रूफ के संबंधित थाने में देने एवं चरित्र सत्यापन के उपरांत ही रखा जाए। घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक दुकानों एवं निजी संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों की सूचना मय आईडी प्रूफ के संबंधित मालिक द्वारा संबंधित थाने में देने एवं चरित्र सत्यापन के उपरांत ही उन्हें नियोजित किया जाए। पेइंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा संबंधित थाने में मय पहचान पत्र देने के उपरांत ही उन्हें रखा जाए तथा पेइंग गेस्ट का चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए।
आदेश आम जनता को संबोधित है एवं एकपक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावी रहेगा।