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नेशनल लोक अदालत 13 मई को

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 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान एस0के0 जोशी साहब के मार्गदर्शन में 13 मई 2023 को जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील न्यायालय निवास/नैनपुर/भुआ बिछिया में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। नेशनल लोक अदालत में पूर्व की ही भांति न्यायालय में लंबित समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, धारा 138 चैक बाउन्स, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम और रोजगार विभाग के प्रकरण विद्युत की बकाया वसूली, जलकर, पारिवारिक विवाद, भू-अर्जन, व्यवहार न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरण एवं अन्य दीवानी प्रकृति के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, लेकिन प्रस्तुत किये जाने योग्य हैं, धारा 138 चैक बाउन्स, श्रम और रोजगार विभाग, विद्युत की बकाया वसूली, जलकर व अन्य समझौता योग्य आपराधिक तथा दीवानी प्रकृति के प्रकरणों का भी आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जायेगा। इस लोक अदालत में भी विद्युत की बकाया वसूली, नगरपालिका के जलकर के बकाया की वसूली तथा बैंक ऋणों की वसूली के प्रकरणों में संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार छूट दिया जाना है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला के सचिव/जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री डी0आर0 कुमरे ने कहा कि ऐसे लोग जिनके मुकदमे न्यायालय में लंबित है या न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की पूर्व की स्थिति में हैं, वे 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपसी सामन्जस्य बनाकर प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं। मुकदमे बाजी से छुटकारा पा सकते हैं एवं संबंधित विभागों द्वारा दी जा रही छूटों का लाभ ले सकते हैं। अतः समस्त जनमानस एवं आमजन के अपेक्षा है कि आप उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने प्रकरणों का निराकरण बिना खर्च, कम समय में कराएं।