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जेल लोक अदालत में हुए समझौते से प्रकरण का निराकरण

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योगेश चौरसिया जिला ब्यूरो 

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मान. श्रीमान् एस0 के0 जोशी के निर्देशन में एवं जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री डी0आर0 कुमरे के मार्गदर्शन में 25 अप्रैल 2023 को जिला जेल मण्डला में श्री नरेश सिंह गौंड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की खण्डपीठ के माध्यम से जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाकर श्री नरेश सिंह गौंड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की न्यायालय में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक आरसीटी 391/21 म0प्र0 शासन विरूद्ध राजेश मरावी के प्रकरण में फरियादी झिनी बाई निवासी ग्राम सिलगी थाना बम्हनी जिला मण्डला ने बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से आपसी राजीनामा किया एवं समझौते के आधार पर प्रकरण का निराकरण जेल लोक अदालत में किया गया।

इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में श्री डी0आर0 कुमरे जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री नरेश सिंह गौड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमती दीपिका एस ठाकुर जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्री लवसिंह काटिया उप जेल अधीक्षक, सुश्री श्रद्धा सिंह राजपूत असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं बंदीजनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती दीपिका एस. ठाकुर ने जेल में निरुद्ध व्यक्तियों को समान रुप से न्याय मिले सके इसलिए बंदियों के अधिकार विधिक सहायता एवं सलाह योजना, प्लीबारगेनिंग दाण्डिक मामलों का समझौते के आधार पर अंतिम निराकरण हेतु एक अनुबंध है जो पीड़ित पक्ष एवं अभियुक्त के मध्य आपसी समझौते के आधार पर होता है प्लीबारगेनिंग प्रक्रिया द्वारा असमनीय अपराधों का निराकरण किया जा सकता है की जानकारी दी। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की।