वैध लाइसेंस के बिना पानी बेचने पर प्रतिष्ठान किया गया सील

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मनोहर

कलेक्टर भोपाल श्री आशीष सिंह के निर्देशानुसार जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन की जाँच के दौरान बी.डी.ए. कॉलोनी, कोहेफिजा, भोपाल स्थित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट कूल एन फ्रेश का निरीक्षण किया गया, जांच करने के बाद पाया गया कि बिना वैध लाइसेंस के व्यापार किया जा रहा था उस पर संस्थान को सील किया गया ।

प्रतिष्ठान में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का उत्पादन और 20 लीटर जारों में विक्रय होना पाया गया परंतु इसके लिये आवश्यक बी.आई.एस. प्रमाणपत्र तथा खाद्य अनुज्ञप्ति नहीँ होना पाया गया । अवैध रूप से खाद्य कारोबार किया जाने के कारण अभिहित अधिकारी श्री देवेन्द्र वर्मा के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा प्रतिष्ठान को सील किया गया ।