स्कूलों के समय में परिवर्तन
अनादि मिश्रा जिला ब्यूरो
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल में स्थानीय परिस्थिति के अनुसार शाला लगाने के समय में परिवर्तन करने के अधिकार की शक्तिप्रदत्त की है।
जिसमें शीतकाल में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम होने पर एवं ग्रीष्मकाल में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से अधिक होने पर जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव अनुसार संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा शाला संचालन हेतु समय निर्धारित किया जा सकेगा। अन्य परिस्थितियों में आयुक्त, लोक शिक्षण से सहमति प्राप्त कर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा शाला संचालन हेतु समय निर्धारित किया जा सकेगा।