प्राईवेट स्कूलों की नवीन/नवीनीकरण मान्यता हेतु आवेदन 27 मार्च तक
कामता तिवारी
संभागीय ब्यूरो रीवा
Scn news India
सतना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2023-24 हेतु प्राईवेट स्कूलों की नवीन/नवीनीकरण मान्यता हेतु आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 27 मार्च 2023 तक कर दी गई है। मान्यता हेतु छूट गए प्राईवेट विद्यालय 27 मार्च तक विलंब शुल्क के साथ पूर्व निर्धारित आनलाइन प्रक्रिया आरटीई मोबाइल एप एवं आरटीई पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जिला परियोजना समन्वय जिला शिक्षा केन्द्र ने बताया कि पूर्व में जिन प्राईवेट स्कूलों की मान्यता आवेदन जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा निरस्त कर दिये गए थे। वे स्कूल मान्यता हेतु 30 दिवस के अन्दर सक्षम अधिकारी कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकते हैं। अपील निरस्त होने के उपरान्त द्वितीय अपील आयुक्त/संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल को कर सकेंगे। अपील की शर्त यह होगी कि जिन कर्मियों की वजह से आवेदन निरस्त किया गया है उसकी पूर्ति अनिवार्यतः करनी होगी।