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31 मार्च तक वृत्तिकर जमा करने की अपील

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मनोहर

मध्यप्रदेश वृत्तिकर संशोधन अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिये वृत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2022 थी। अतः जीएसटी से पंजीकृत, अपंजीकृत व्यवसाई, निजी विद्यालय, महाविद्यालय, कम्प्यूटर सेंटर, चिकित्सक, चिकित्सा व्यवसायी, सीए, वकील, बीमा अभिकर्ता, मदिरा दुकान संचालक, चिटफण्ड संचालित वाली संस्थायें या व्यक्ति, सहकारी सोसाईटी, ट्रांसपोर्टर कोचिंग संस्थान, चिकित्सालय, जिमसेंटर, धर्मकांटा, होटल, लॉज, विवाह मंडप, टेंट शामयाना, केवल ऑपरेटर, वीडियो पार्लर, ब्यूटी पार्लर, फाईनेंस कम्पनी, क्लीनिक, लैब पेथौलॉजी, नर्सिंग होम, क्योस्क सेंटर, फैशन डिजाईनर, बुटीक, किराना व्यवसाई, पेट्रोल पम्प, टोल प्लाजा, कम्प्यूटर कॉलेज, नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, अर्धशासकीय कार्यालय, बैंक, एनआईसी, किराना एवं जनरल स्टोर, मेडीकल स्टोर आदि 31 मार्च 2023 तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह के अनुसार ब्याज के साथ अनिवार्यतः वृत्तिकर जमा कराये, जिससे शास्ति एवं बसूली की कार्यवाही से बचा जा सके।