नाबालिग के प्रकरण में हुआ फैसला दुराचार एवं पाक्सो एक्ट का आरोपी दोषमुक्त

अनुराग मिश्रा जिला ब्यूरो
बैतूल। वर्ष 2019 में गंज पुलिस थाने क्षेत्र में दुराचार एवं पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज हुआ था जिसमें न्यायालय ने निर्णय देते हुए आरोपी को दोष मुक्त कर दिया है।
प्रकरण इस प्रकार है-आरक्षी केंद्र गंज बैतूल ने आरोपी नवीन उइके के विरूद्ध भादंस की धारा 363, 376, 376(2) एवं पाक्सो एक्ट की धारा 3 एवं 4 का प्रकरण अपराध क्रमांक 326/2019 के तहत कायम कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। आरोप यह था कि दिनांक 5 अगस्त 2019 को आरोपी ने पीड़िता उम्र 14 साल को गंज थाना क्षेत्र में स्थित उसके घर से उसका व्यपहरण उससे विवाह करने तथा दुराचार करने के आशय किया था। अभियोजन ने डॉ. आनंद मालवीय, पीड़िता, पीड़िता के माता-पिता, स्कूल की प्राचार्य संगीता श्रीवास्तव, आरक्षक पंढरी कापसे, नितिन चौहान, पीड़िता का मेडिकल करने वाली डॉक्टर संगीता पंवार, पुलिस साक्षी सुनीता पंवार, विवेचक उपनिरीक्षक डीएस ठाकुर, लक्ष्मी अवस्या, आरक्षक नवनीत वर्मा, विवेचक उपनिरीक्षक कविता नागवंशी के कथन करवाए थे। प्रकरण में पुलिस ने पीड़िता एवं उसकी माता के धारा 164 जा.फौ. के कथन करवाए थे।
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो कोर्ट) में चले सत्र प्रकरण 59/2019 में पाया कि आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने वाला आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। घटना एवं स्थान को लेकर भी पीड़िता के कथन एवं प्रथम सूचना पत्र में वर्णित समय एवं स्थान में सामंजस्य नहीं है। न्यायालय ने सभी आरोपों से आरोपी को पूरी तरह से दोषमुक्त किया। आरोपी की ओर से पैरवी युवा अधिवक्ता सजल गर्ग एवं अधिवक्ता राघवेंद्र रघुवंशी ने की।