भूमि नो ड्यूज प्रमाण-पत्र लोकसेवा गारंटी में
मनोहर
राजस्व विभाग की भूमि का नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी सेवा को लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल किया गया है।
लोक सेवा गारंटी के जिला प्रबंधक ने बताया कि अब किसानों एवं आम जनता को एक दिन में भूमि का नो-डयूज प्रमाण-पत्र तहसीलदार द्वारा अनिवार्य रूप से जारी करना होगा। यदि तहसीलदार द्वारा नियत अवधि में भूमि का नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है तो इसकी प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील जिला कलेक्टर को करना होगी। इसके बाद उन्हें नो-ड्यूज प्रमाण प्राप्त हो सकेगा।