मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023

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अनुराग मिश्रा जिला ब्यूरो 

प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुद्दढ करने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 का शुभारम्भ  05 मार्च 2023 को किया जा रहा है।

योजना अंतर्गत पात्रता एवं अपात्रता तथा आवश्यक दस्तावेज का विवरण निम्नानुसार है-

योजना अंतर्गत पात्रता

> मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।

> विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।

> आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी 2023 की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।

योजना अंतर्गत अपात्रता- योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी

  1. जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो
  2. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
  3. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्डल/ स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवासेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
  4. जो स्वयं भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है।
  5. जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो।
  6. जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित/ मनोनित,बोर्ड/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम के अध्यक्ष/ संचालक/ सदस्य हो।
  7. 7.जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो।
  8. जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पाँच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।
  9. जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) हो।

योजना अंतर्गत आयोजित होने वाले कैम्प में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज .

  1. समग्र आई डी (समग्र आईडी में ईकेवायसी अपडेट होना चाहिए,यदि अपडेट न हो तो आवेदन जमा करने की तिथि के पूर्व अपडेट करा लिये जावे) तथा कैम्प में समग्र आईडी साथ लाना है।
  2. आधार कार्ड (आधार कार्ड में जन्मतिथि अपडेट होना चाहिए,यदि अपडेट न हो तो आवेदन जमा करने की तिथि के पूर्व अपडेट करा लिये जावे) तथा कैम्प में आधार कार्ड साथ लाना है।
  3. आवेदिका के स्वयं का बैंक खाता पासबुक (बैंक खाता पासबुक उपलब्ध न होने की स्थिति में खाता क्रमांक एवं आईएफएससी कोड उपलब्ध होना चाहिए।) आवेदिका का बैंक खाता आधार से लिंकहोना चाहिए एवं बैंक खाते में डीबीटी इनेबल्‍ड होना चाहिए।

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