भैंसदेही न्यायालय में चल रहे प्रकरण में हत्या के आरोपी हुए दोषमुक्त।
धनराज साहू ब्यूरों रिपोर्ट
अपर सत्र न्यायालय भैंसदेही के विद्वान न्यायाधीश माननीय श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी के न्यायालय द्वारा वर्ष 2017 से चल रहे हत्या के एक प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा विधि अनुसार प्रकरण का निराकरण करते हुए आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है।
उल्लेखनीय है कि पुलिस थाना आठनेर द्वारा आरोपी गण निलेश, नागो, बारक्या, विजय एवं राजा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 302, 201 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर हत्या का षड्यंत्र एवं धारदार कुल्हाड़ी से प्राणघातक चोट पहुंचाकर हत्या करने के आरोप में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। माननीय अपर सत्र न्यायालय भैंसदेही द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 341 /2017 की सुनवाई की गई। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पुलिस थाना के प्रस्तुत अभियोग पत्र में सूची अनुसार सभी साक्षियों के कथन लिए गए। प्रकरण में आरोपी गणों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय तिवारी द्वारा आरोपी गणों के बचाव में कानूनी तर्क प्रस्तुत किए गए। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण का परिशीलन किया गया। दोनों पक्षों को सुनने एवं विचारण के पश्चात प्रकरण का निराकरण करते हुए विद्वान न्यायाधीश माननीय चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी के द्वारा पांचो अभियुक्त गणों को धारा 120 बी,302, सहपठित धारा 149 एवं 201 भारतीय दंड संहिता के आरोप से आरोपियों को दोषमुक्त किया गया। प्रकरण में आरोपी गणों की ओर से पैरवी विद्वान अधिवक्ता श्री संजय तिवारी ने की तथा प्रकरण में उनका सहयोग अधिवक्ता आदर्श तिवारी, अधिवक्ता धनराज साहू, अधिवक्ता योगिता सोनी व सुरेश पांडे ने किया।