बड़ा फैसला -प्रदेश में अब होगा पुरुष/महिला/उभयलिंगी व्यक्ति का उपयोग

Scn news india

मनोहर

राज्य शासन ने शासकीय दस्तावेजों में जहाँ भी लिंग संबंधी जानकारी का उपयोग किया जाना है, वहाँ अब पुरुष/महिला के साथ उभयलिंगी (Mail/Femail/Transgender) का भी उपयोग होगा। राज्य शासन की सीधी भर्ती के पदों में भी उभयलिंगी व्यक्ति (Transgender) को भी अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

मध्यप्रदेश उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम-2021 के नियम-12 “रोजगार में समान अवसर’’ के उप नियम-1 में राज्य शासन द्वारा की जाने वाली सीधी भर्तियों के प्रक्रम में यह लागू होगा।