24 सप्ताह तक के भ्रूण का गर्भपात करा सकेंगी महिलाएं, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नेंसी बिल संशोधन को मिली कैबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने आज मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नेंसी(अमेंडमेंट) बिल 2020 को मंजूरी दे दी है, यह बिल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 में संशोधन करेगा. नया बिल आगामी संसद सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा. मंत्रिमंडल ने गर्भपात कराने की अनुमति के लिए अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने को अनुमति दी है.