पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग को स्वरोजगार हेतु 25 लाख से 50 लाख तक ऋण मिलेगा
अनादि मिश्रा जिला ब्यूरो
जिले में मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम/स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन पोर्टल samast.mponline.gov.in पर आमंत्रित किये गये है। आवेदक पोर्टल पर आवेदन तैयार कर पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कार्यालय में 28 फरवरी तक आवेदन की हार्ड कॉपी 2 प्रतियों में अनिवार्य रूप से जमा कराये। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजनाओं में हितग्राही के परिवार की वार्षिक आय 12.00 लाख से अधिक न हो। हितग्राही न्यूनतम 12वीं पास होना अनिवार्य है। हितग्राही को स्वरोजगार योजना के लिए डीजीटल स्थाई जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र, परियोजना प्रारूप, आधार कार्ड, उम्र 18 से 40 वर्ष होना अनिवार्य है। उद्यम योजना के लिए भौतिक लक्ष्य 40 का है। परियोजना सीमा उद्योग (विनिर्माण हेतु) बैंक द्वारा 1 लाख से 50 लाख रूपये तक एवं सेवा ईकाई के लिए 01 लाख से 25 लाख रूपये तक ऋण दिया जायेगा। योजनान्तर्गत बैंक द्वारा वितरित/शेष ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज सबवेशन, अधिकतम 7 वर्षो तक नियमित रूप से ऋण भुगतान निर्धारित समय एवं राशि जमा करने की शर्त पर नियम द्वारा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजनाओं में हितग्राही आयकर दाता न हो। हितग्राही को स्वरोजगार योजना के लिए डीजीटल स्थाई जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र, परियोजना प्रारूप, आधार कार्ड, उम्र 18 से 55 वर्ष होना अनिवार्य है। परियोजना सीमा स्वरेाजगार हेतु बैंक द्वारा 10 हजार से 01 लाख रूपये का ऋण दिया जायेगा।
योजनान्तर्गत बैंक द्वारा वितरित/शेष ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज सबवेशन, अधिकतम 7 वर्षो तक नियमित रूप से ऋण भुगतान निर्धारित समय एवं राशि जमा करने की शर्त पर नियम द्वारा दिया जाएगा।