लोक अदालत लोकहित का कार्य : प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्राण
अनुराग मिश्रा जिला ब्यूरो
बैतूल-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 11 फरवरी 2023 को जिला मुख्यालय बैतूल एवं तहसील न्यायालय- मुलताई, भैंसदेही एवं आमला में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्राणेश कुमार प्राण ने बताया कि लोक अदालत विवादों का निराकरण करने की एक वैकल्पिक व्यवस्था का नाम है। इस व्यवस्था के अंतर्गत न्यायालयों में चले आ रहे लंबित मामलों का तथा ऐसे मामले जो अभी न्यायालय के समक्ष नहीं लगाए गए हैं उनका निराकरण मामलों के दोनों पक्षकारों के साथ बातचीत करके और उनकी सहमति से राजीनामा के आधार पर निष्कपट भाव से राजीनामा कराया जाता है। लोक अदालत में मामलों का निराकरण करने के लिए खण्डपीठों का गठन किया जाता है। खण्डपीठ में एक पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश, एक अधिवक्ता सदस्य एवं विधिक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति या सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जो सम्मिलित प्रयास करके पक्षकारों को उनके मामलों में राजीनामा करने के लिए प्रेरित करते हैं।
पक्षकारों को नि:शुल्क एवं त्वरित न्याय प्रदान करना लोक अदालत का मूल उददेश्य है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक गरीबी या अन्य कारणों से न्याय पाने से वंचित न रह जाए। वर्तमान में लोक अदालत सर्वाधिक लोकप्रिय और कारगर व्यवस्था के रूप में अपना स्थान बना चुकी है।
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आगामी 11 फरवरी 2023 शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजित की जाएगी। यदि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किसी प्रकरण का निराकरण किया जाता है तो उसके फैसले को अदालत का फैसला माना जाता है और उसकी कोई अपील नहीं होती है।