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लोक अदालत लोकहित का कार्य : प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्राण

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अनुराग मिश्रा जिला ब्यूरो 

बैतूल-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 11 फरवरी 2023 को जिला मुख्यालय बैतूल एवं तहसील न्यायालय- मुलताई, भैंसदेही एवं आमला में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्राणेश कुमार प्राण ने बताया कि लोक अदालत विवादों का निराकरण करने की एक वैकल्पिक व्यवस्था का नाम है। इस व्यवस्था के अंतर्गत न्यायालयों में चले आ रहे लंबित मामलों का तथा ऐसे मामले जो अभी न्यायालय के समक्ष नहीं लगाए गए हैं उनका निराकरण मामलों के दोनों पक्षकारों के साथ बातचीत करके और उनकी सहमति से राजीनामा के आधार पर निष्कपट भाव से राजीनामा कराया जाता है। लोक अदालत में मामलों का निराकरण करने के लिए खण्डपीठों का गठन किया जाता है। खण्डपीठ में एक पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश, एक अधिवक्ता सदस्य एवं विधिक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति या सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जो सम्मिलित प्रयास करके पक्षकारों को उनके मामलों में राजीनामा करने के लिए प्रेरित करते हैं।
पक्षकारों को नि:शुल्क एवं त्वरित न्याय प्रदान करना लोक अदालत का मूल उददेश्य है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक गरीबी या अन्य कारणों से न्याय पाने से वंचित न रह जाए। वर्तमान में लोक अदालत सर्वाधिक लोकप्रिय और कारगर व्यवस्था के रूप में अपना स्थान बना चुकी है।

लोक अदालत में इन मामलों का होगा निराकरण
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लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, चैक बाउन्स के प्रकरण, धन वसूली संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले, श्रम संबंधी विवादों के मामले, विद्युत चोरी के मामले, वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले राजस्व संबंधी मामले एवं अन्य दीवानी मामलों का निराकरण लोक अदालत में किया जाएगा।
पक्षकार ऐसे कर सकते हैं आवेदन
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यदि कोई पक्षकार जिसका कोई मामला न्यायालय में चल रहा हो और वह अपने प्रकरण को लोक अदालत में लगाना चाहता है तो पक्षकार स्वयं या उसके अधिवक्ता संबंधित न्यायालय में एक सादा आवेदन पत्र लगाकर अपना मामला लोक अदालत की खण्डपीठ के समक्ष लगा सकता है। लोक अदालत एक नि:शुल्क प्रक्रिया है, समझौते के लिए कोई फीस नहीं लगती है।
वर्ष 2023 में चार बार आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत
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वर्तमान में नेशनल लोक अदालत वर्ष में चार बार लगाई जाती है। वर्ष 2023 में प्रथम नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी को, द्वितीय लोक अदालत 13 मई, तृतीय लोक अदालत 09 सितंबर एवं चतुर्थ व अंतिम लोक अदालत 09 दिसंबर को आयोजित की जाएगी।
आगामी 11 फरवरी 2023 शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजित की जाएगी। यदि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किसी प्रकरण का निराकरण किया जाता है तो उसके फैसले को अदालत का फैसला माना जाता है और उसकी कोई अपील नहीं होती है।