मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम / स्व-रोजगार योजना-2022 स्वीकृत
मनोहर
मंत्रि-परिषद द्वारा पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को उद्यम एवं स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए “मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम / स्वरोजगार योजना-2022” स्वीकृत की गई। योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7 करोड़ 50 लाख रूपये तथा आगामी 02 वर्षों के लिये कुल 42 करोड़ 50 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना से वर्ष 2022-23 एवं आगामी दो वर्षों में उद्यम के लिये 6 हजार एवं स्व-रोजगार के लिये 30 हजार व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सकेगा।
इस योजना को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की तर्ज पर संचालित किया जायेगा। योजना में नये उद्योगों की स्थापना के लिये सहायता दी जायेगी। परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 12 लाख रूपये तक होना चाहिये। उद्योग या निर्माण इकाई के लिये 1 लाख से 50 लाख रूपये तक की परियोजनाएँ स्वीकृत हो सकेंगी। बैंक से लिये गये लोन पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान 7 वर्ष तक दिया जायेगा।
नवीन स्व-रोजगार की स्थापना के लिये स्व-रोजगार योजना में सहायता दी जायेगी। सभी प्रकार के स्व-रोजगार के लिये 10 हजार से 1 लाख रूपये तक की परियोजनाएँ स्वीकृत हो सकेंगी। बैंक से लिये गये लोन पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान 7 वर्ष तक दिया जायेगा। योजना में अगले 3 वर्ष में 30 हजार हितग्राहियों को 12 करोड़ 50 लाख रूपये तक की परियोजनाओं में सहायता देने का लक्ष्य है।