शादी समारोह में कोई भी व्यक्ति हर्ष फायर नहीं करेगा, धारा 144 के तहत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
पिंटू तोमर
भिण्ड ।।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीश कुमार एस. द्वारा लायसेंसी हथियारो को सार्वजनिक स्थानों/सामाजिक समारोहों में खुले शस्त्र ले जाने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत भिण्ड जिले की समस्त सीमाओं के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीष कुमार एस ने कहा कि कोई भी व्यक्ति/ शस्त्र धारक अपने लायसेसी शस्त्र को सार्वजनिक स्थानों /मार्गो पर खुला लेकर नहीं चलेगा एवं प्रदर्शन नहीं करेगा और ना ही प्रयास करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह या संगठन अन्य सामाजिक समारोहों आदि में शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही शस्त्र लेकर प्रदर्शन करेगा एवं न ही हर्ष फायर करने का प्रयास करेगा। शस्त्र लेकर आवागमन करने की आवश्यकता होने पर शस्त्र को पूर्णतः कपड़े में ढका अथवा शस्त्रदानी (शस्त्र का कबर) में होना आवश्यक होगा खुला शस्त्र लेकर चलना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीष कुमार एस ने आदेष में कहा कि प्रायः यह देखने में आया है कि भिण्ड जिला अन्तर्गत अधिकांश लायसेंसी शस्त्रधारक अपने लायसेंसी हथियारों को सार्वजनिक स्थानों/ मार्गो पर खुला लेकर एवं प्रदर्शन करते हुये आवागमन करते है, जिसके कारण आमजन भयमीत एवं असुरक्षित महसूस करते है इसके अतिरिक्त सामाजिक समारोहों आदि मे शस्त्र धारकों द्वारा लायसेसी शस्त्रों से हर्ष फायर किये जाते है जिसके फलस्वरुप पूर्व में अनेकों घटनायें घटित हो चुकी है, उक्त
घटनाओं में कई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए है तथा अनेको व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है। चूंकि भिण्ड जिले में लायसेसी हथियारों की संख्या बहुत है साथ ही भिण्ड जिले में बन्दूक लेकर अनावश्यक आवागमन व प्रदर्शन तथा हर्ष फायर करने का प्रचलन देखा गया है। अतः भिण्ड जिले में सार्वजनिक स्थानों /मार्गो पर एवं अन्य समारोहों के दौरान बन्दूक लेकर चलना एवं समारोह के दौरान हर्ष फायर करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 जाफौ के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाये जाने की आवश्यकता है।
ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये आयुध अधिनियम 1958 एवं आयुध नियम 2016 के नियम 112 में निहित सामान्य शर्तों के अतिरिक्त जारी अनुज्ञप्ति में वर्णित शर्त (7) एवं (8) पर बल देते हुये में आवश्यक समझता हूँ कि भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत लायसेंसी हथियारों को सार्वजनिक स्थानों मार्गों तथा अन्य सामाजिक समारोहों आदि में लेकर चलने अथवा प्रदर्शन तथा हर्ष फायर करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की जाये जिससे कोई अप्रिय घटना घटित होने का अन्देशा न रहे।
परन्तु उक्त आदेश निम्न पर प्रभावशील नहीं होगा
सुरक्षा एवं कर्तव्य पालन के समय लगे सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस बल, नगर सैनिक बल आदि पर तथा विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाये पुलिस एवं अन्य शासकीय बल पर प्रभावशील नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।