कोटपा एक्ट के उल्लंघनकर्ताओं पर चालानी कार्रवाई
ब्यूरो रिपोर्ट
बैतूल-राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय परिसर में कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 एवं 6 के उल्लंघन कर्ताओं पर चालानी कार्यवाही की गई। जिला स्तरीय जांच एवं निगरानी दल (एनफोर्समेंट स्क्वाड) द्वारा जिला चिकित्सालय परिसर के कारगिल चौक, बस स्टेण्ड परिसर, थाना चौक कोठीबाजार में कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 एवं 6 का उल्लंघन करने पर 18 व्यक्तियों पर कुल 1985 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई।
कार्यवाही में जिला स्तरीय जांच एवं निगरानी दल (एनफोर्समेंट स्क्वाड) से नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं जिला मीडिया अधिकारी श्रीमती श्रुति गौर तोमर, पुलिस उपनिरीक्षक श्री राहुल रघुवंशी एवं नगर पालिका से प्रतिनिधि सम्मिलित रहे।
जांच एवं निगरानी दल द्वारा जन समुदाय को तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद से होने वाली बीमारियों की जानकारी देकर इसके उपयोग से होने वाली धीमी मौत एवं जीवन पर पडऩे वाले दुष्प्रभावों के संबंध में बताया। तम्बाकू उत्पाद का सेवन करने वालों को संबंधित धाराओं की जानकारी देकर समझाइश दी गई कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पूर्णत: निषेध है।