scn news indiaमंडला

पेसा एक्ट के तहत कार्यालय ग्राम पंचायत सिंगारपुर में हुआ ग्राम सभा का आयोजन – ग्रामीण जन जाने अपने अधिकार

Scn news india

ओमकार पटेल 

मंडला:-  मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993( क्रमांक 1सन 1994) की धारा 129- क से 129- च सहपठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) दिनांक 22 सितम्बर में पूर्व प्रकाशित किए जा चुके हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 15 नवम्बर 2022 के आदेशानुसार 20 नवम्बर 2022 दिन रविवार को जनपद पंचायत मोहगाँव अंतर्गत कार्यालय ग्राम पंचायत सिंगारपुर में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा का आयोजन किया गया है जिसमें पेसा एक्ट के तहत 1से 14 अध्यायों को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया है। जिसमें विभिन्न प्रकार के अधिकारों की जानकारी ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीण जनों को दी गई। वही 4 दिसम्बर 2022 को ग्राम पंचायत सिंगारपुर सहित पोषक ग्राम गोरखपुर, सिमैया में टंडया भील की जयंती मनाये जाने की प्रस्ताव पारित किया गया है। ग्राम सभा की संपूर्ण कार्यवाही हीरा सिंह उइके की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच अंजनी मरावी, उपसरपंच राजेश चक्रवर्ती, सचिव गोपाल सिंह धुर्वे, ग्राम रोजगार सहायक सुरेश कुमार विश्वकर्मा, ग्राम सभा नोडल अधिकारी सुरेश कुमार यादव, हीरा सिंह उइके, रजनी बैरागी, प्रकाश पदम, गोरे लाल यादव, प्रकाश पाटवेकर, बरतू सिंह धुर्वे, बस्सू लाल यादव, राजाराम धुर्वे, श्री दास बैरागी, रूपराम धुर्वे, अंतराम धुर्वे, मंगल कुलस्ते, अमरु परते, सुमरन धुर्वे, श्याम लाल यादव, प्रभू धुर्वे, अमर लाल धुर्वे सहित अधिक से अधिक संख्या में ग्राम के नागरिक गण उपस्थित रहे।