खराब उत्पाद की ब्रांडिंग में सहयोगी सेलिब्रिटी भी होंगे जिम्मेदार : खाद्य मंत्री श्री सिंह

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मनोहर

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा है कि उत्पाद या सेवाओं को लेकर किए जाने वाले भ्रामक प्रचार पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई लोकप्रिय व्यक्ति या सेलिब्रिटी किसी ऐसे उत्पाद या सेवा का प्रचार-प्रसार करता है या उसे बढ़ावा देता है, जिससे उपभोक्ता को नुकसान हुआ हो या नुकसान होने की संभावना है तो उत्पाद के विनिर्माता या सेवा प्रदाता के साथ ही सेलिब्रेटी को भी जिम्मेदार माना जाएगा। एम.बी.बी.एस. की तरह लॉ की पढ़ाई भी हिन्दी में प्रारंभ की जाना चाहिए। इससे हिन्दी मीडियम के छात्र भी सहजता से कानून की पढ़ाई कर सकेंगे।

मंत्री श्री सिंह शुक्रवार को राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय में (nliu) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू करने की चुनौतियाँ विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला के सेमीनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह आयोजन उपभोक्ता संरक्षण की मंशा के अनुरूप लोगों को त्वरित न्याय एवं जागरूकता प्रदान करने में महती भूमिका अदा करेगा। कार्यशाला का शुभारंभ प्रमुख सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज़ अहमद किदवई, वाइस चांसलर प्रो. डॉ. विजय कुमार एवं प्रो. डॉ. राजीव खरे द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।